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फाइनेंस कंपनी पर जुर्माना

बक्सर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए फाइनेंस कंपनी ब्रह्मपुर

By Edited By: Published: Wed, 10 Feb 2016 03:02 AM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 03:02 AM (IST)

बक्सर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए फाइनेंस कंपनी ब्रह्मपुर व डुमरांव शाखा पर पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया। वही परिवादी को कुल जमा 34 हजार भी देना होगा। इसको लेकर ब्रह्मपुर थाना के एकरासी निवासी बृज भूषण प्रसाद द्वारा उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया गया था। जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा उक्त शाखाओं में विभिन्न योजना के तहत 34 हजार रुपये जमा किए गए थे। सभी टर्म एवं कंडिशनों को पूरा करते हुए जब वे रकम की निकासी करना चाहे तो उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद गत वर्ष पांच मई को सहारा इंडिया को वकालतनामा भेजा गया। बावजूद उनका पैसा नहीं दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा फोरम में शिकायत की गई।


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