इलेक्ट्रानिक दुकान पर पांच हजार का जुर्माना
बक्सर । जिला उपभोक्ता फोरम ने इलेक्ट्रानित दुकान सिहत सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध
बक्सर । जिला उपभोक्ता फोरम ने इलेक्ट्रानित दुकान सिहत सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दाखिल परिवाद की सुनवाई के दौरान दोनों की सेवा में त्रुटी का उसे दोषी पाया। इस मामले में फोरम के अध्यक्ष नरयण पंडित ने पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशी का भुगतान 45 दिन के अंदर कर देना है। सीमा अवधी के बाद आठ प्रतिसत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परिवादी हरिश कुमार राय ने पिछले साल 1 मई को सैमसंग का रेफ्रिजेंटर 27 हजार 200 सौ रूपये में खरीद की। उसके एक माह के अंदर ही फ्रिज खराब हो गया। इसकी शिकायत परिवादी ने कई बाद इलेक्ट्रानिक दुकान आनंद इलेक्ट्रानिक पुराना बस स्टैण्ड से किया। लेकिन, दुकानदार टालमटोल करते रहा। इस पर थक हार कर परिवादी ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिस पर फोरम ने सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व इलेक्ट्रानिक दुकान को खराब पड़े फ्रिज को अपने खर्चें से बनवानले सहित पांच हजार का जुर्माना लगाया।