हत्या के प्रयास मामले में तीन पर दोष सिद्ध
बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह में रंगदारी व हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई के दौरा
बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह में रंगदारी व हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने तीन लोगों पर दोष सिद्ध पाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष सहित बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस मे हिस्सा लिया था। जिसमें न्यायाधीश ने ललन कुंअर उर्फ अखिलेश कुंअर, मिथिलेश उर्फ दरोगा कुंअर व मुन्ना कुंअर को मामले का दोषी पाया। सभी आरोपी छोटकी बसौली ब्रह्मपुर के रहने वाले बताये जाते हैं।
सजा की विन्दू पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी। मुकदमें के संबंध में अपर लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी ने मिल कर 14 दिसंबर 2012 की रात नौ बजे घटना के सूचक डा. रास बिहारी ठाकुर के घर पर पहुंच कर उनसे पांच लाख रुपये का रंगदारी मांग रहे थे। लेकिन, चिकित्सक ने अपने पास रूपया नहीं होने का हवाला देते हुए मना कर दिये। इस पर दरोगा कुंवर ने उन पर गोली चला दी थी। गोली उनके बाह में लगी थी। हो-हल्ला सुन आस पास गांव के लोगों के जुटने पर सभी आरोपी फरार हो गये थे। इस मामले में कोर्ट ने मिथिलेश उर्फ दरोगा कुंअर पर रंगदारी, हत्या के प्रयास व आर्मस एक्ट 27 का उसे दोषी पाए। वहीं दो ललन कुअर व मुन्ना कुंअर को रंगदारी व हत्या के प्रयास का दोषी पाए। सभी ने मिल कर एक साथ घटना को अंजाम दिया था। लेकिन, दरोगा व मुन्ना पहले पकड़े गये थे। ऐसे में उन पर सेसन ट्रायल 213/13 लगा। वही बाद में ललन कुंअर पकड़े गये थे। उन पर सेसन ट्रायल 345/45 चला।