दहेज हत्या में तीन को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार अशोक कुमार पाण्डेय ने दहेज हत्या के मुकदमे की
जागरण संवाददाता, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार अशोक कुमार पाण्डेय ने दहेज हत्या के मुकदमे की सुनवायी के दौरान पति वरुण कुमार, सास लीला देवी व ससुर पंचरत्न सिंह पर दोष सिद्ध पाया। इस मामले में तीनों को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सोमवार को सुनायी। तीनों राजपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
तीनों ने मिल कर अपनी पतोह कविता देवी की वर्ष 2011 में हत्या कर दी थी और लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया था। इसी मामले में अटाव गांव निवासी मृतक के पिता भूतपूर्व सैनिक माणिक चन्द ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि मृतक की शादी सात जून 2010 में पूरे रस्मों रिवाज के साथ की गयी थी। लेकिन, शादी के बाद भी ससुराल वाले दुकान व वाहन खरीदने के लिए रुपये की मांग हेतु पतोह पर दबाव बना रहे थे। नहीं मिलने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, और उसके पिता को सूचना दिया कि उनकी पुत्री की तबियत काफी खराब है। लेकिन, मृतक के पिता को संदेह हुआ और वे राजपुर थाना पुलिस को अपने साथ ले कर लड़की के ससुराल पहुंच गये। इसी बीच बलुआ गांव के पास ससुराल पक्ष के लोगों से मुलाकात हुई जिसमें उनकी पुत्री को पेट व बांह में दो गोली लगी थी। इसी के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।