आरा कोर्ट बमकांड में पूर्व विधायक समेत 11 के खिलाफ आरोप गठित
भोजपुर । आरा सिविल कोर्ट बम कांड के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी बी ¨सह
भोजपुर । आरा सिविल कोर्ट बम कांड के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी बी ¨सह ने शुक्रवार को जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय, लम्बू शर्मा व चांद मियां समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया। अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक राम बाबू प्रसाद ने बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ¨सह ने आरोपी नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय, लम्बू शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा व अखिलेश उपाध्याय, चांद मियां, प्रमोद ¨सह, श्याम विनय शर्मा, अंशु कुमार, ¨रकू यादव, विजय शर्मा, मो. नेयाज, व संजय सोनार के खिलाफ भादवि की धारा 302 /34, 307 /34, 326 /34, 115, 120 बी, एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत आरोप गठन किया। घटना के दिन जेल बन्दी होने पर अलग से लम्बू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय के खिलाफ कोर्ट ने भादवि की धारा 224 के तहत भी आरोप का गठन किया।
बता दें कि गत वर्ष की 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट किया गया था। जिसमें एक पुलिस समेत दो की मौत हुई थी जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। बम विस्फोट के दौरान लम्बू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। अपर लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि उक्त मुकदमा का स्पीडी ट्रायल चल रहा है। बता दें कि बम कांड के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर में सीसी कैमरा भी लगाया गया है।