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दोहरे हत्याकांड में आठ को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, आरा: दोहरे हत्याकांड के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.पी. मिश्रा न

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 06:29 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 06:29 PM (IST)

जागरण संवाददाता, आरा: दोहरे हत्याकांड के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.पी. मिश्रा ने शुक्रवार को पिता-पुत्र व भाई समेत आठ आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अभिमन्यु सिंह ने बहस किया था। श्री सिंह ने बताया कि शाहपुर थानान्तर्गत जेवईनिया गांव में 8 फरवरी 2004 को बास कोठी घेरने को लेकर नागा यादव व देव मुनी यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। घटना को लेकर रामजी यादव ने उसी गांव के बारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोहरा हत्या करने का दोषी पाते हुए तेजन गोड़, मनु गोड़, उपेन्द्र गोड़, संतोष गोड़, मोहन गोड़, सियाराम गोड़, रामाशंकर गोड़ व किशुन गोड़ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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