मतदान के दिन वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक : डीएम
जागरण संवाददाता, आरा :
17 अप्रैल मतदान के दिन सभी वाहनों की जांच होगी। साथ ही बिना अनुमति के चलने वाले वाहनों को जब्त किया जायेगा। ये बातें जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सरवणन.एम ने अपने जारी आदेश में कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदान के दिन अगर कहीं जाना आवश्यक होगा तो वाहन की अनुमति लेना जरूरी है। जिलाधिकारी ने मतदान के दिन जिला नियंत्रण कक्ष में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दंगा नियंत्रण वाहन, वायरलेस सेट पुरी तरह से तैयार करने का आदेश दिया। ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने अवैध शराब के ठिकानों एवं होटलों में छापेमारी करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कैमरामैन, माइक्रो आब्जर्वर एवं सेक्टर पदाधिकारियों के डिस्पैच हेतु प्लान बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन जिला नियंत्रण कक्ष में प्रात: 5 बजे प्रतिनियुक्त कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा विधानसभावार एक-एक रजिस्टर संधारित करेंगे। मतदान से संबंधित शिकायत इस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन एक प्रत्याशी के लिये 9 वाहनों के उपयोग करने की स्वीकृति दी गयी है। जिस प्रत्याशी को जो वाहन आवंटित होगा वे उसी वाहन का उपयोग करेंगे। एक वाहन पर चालक समेत पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे।