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तोमर को मिली है बेल तो हमें भी दीजिए

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की फर्जी डिग्री मामले में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व व वर्तमान 17 अधिकारी व अधिकारी दिल्ली के साकेत जिला अदालत में बुधवार को हाजिर हुए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Apr 2017 03:03 AM (IST)Updated: Thu, 20 Apr 2017 03:03 AM (IST)
तोमर को मिली है बेल तो हमें भी दीजिए
तोमर को मिली है बेल तो हमें भी दीजिए

भागलपुर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की फर्जी डिग्री मामले में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व व वर्तमान 17 अधिकारी व अधिकारी दिल्ली के साकेत जिला अदालत में बुधवार को हाजिर हुए। जबकि पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह की जगह उनके वकील पेश हुए। वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रो. सिंह के बीमार रहने के कारण वे कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। कोर्ट ने प्रो. सिंह के वकील को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई के दौरान प्रो. सिंह हर हाल में कोर्ट में हाजिर किया जाए। कोर्ट में उपस्थित कर्मियों के वकील ने कोर्ट से कहा कि जिस मामले में कर्मी कोर्ट में उपस्थित हुए हैं, उसके मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह तोमर बेल पर हैं। ऐसे में जब जब तोमर को बेल मिल सकती है तो अन्य लोगों को भी बेल दी जाए। कोर्ट जब भी बुलाएगा, सभी उपस्थित हो जाएंगे। हमलोगों को भी बेल के लिए कागजात देने के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 मई मुकर्रर कर दी और कर्मियों को सुनवाई के दिन उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कोर्ट में हाजिर होने वालों में पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. रामाशीष पूर्वे, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, आरआर पोद्दार, शिक्षक रजी अहमद, कर्मचारी अनिरुद्ध दास, निरंजन शर्मा, रामावतार शर्मा, सदानंद राय, दिनेश शर्मा आदि थे।

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यह है मामला

कानून की फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के त्रिनगर के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली बार काउंसिल की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आठ जून 2015 को हौजखास थाने में मामला दर्ज कराया गया था। 24 जुलाई 2015 को साकेत कोर्ट ने इस शर्त के साथ तोमर को जमानत दी थी कि पूछताछ के लिए जब भी पुलिस बुलाएगी उन्हें पेश होना होगा। कोर्ट दो बार तोमर की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।


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