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हलफनामा के साथ हाई कोर्ट में उपस्थिति हुए एनएचएआइ के अधिवक्ता

भागलपुर। काफी ऊंची एनएच-80 निर्माण के कारण पटलबाबू रोड में घरों व दुकानों में जलजमाव मामले की मंगलवा

By Edited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 02:05 AM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 02:05 AM (IST)
हलफनामा के साथ हाई कोर्ट में उपस्थिति हुए एनएचएआइ के अधिवक्ता
हलफनामा के साथ हाई कोर्ट में उपस्थिति हुए एनएचएआइ के अधिवक्ता

भागलपुर। काफी ऊंची एनएच-80 निर्माण के कारण पटलबाबू रोड में घरों व दुकानों में जलजमाव मामले की मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति नवनीती प्रसाद व न्यायमूर्ति विकास जैन की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की।

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याचिकाकर्ता भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश चंद्र झा ने बताया कि नेशनल हाइवे ऑथिरिटी ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता संजय कुमार द्वारा भी न्यायालय में हलफनामा दिया गया। अधिवक्ता ने कहा कि वे पहली बार इस मामले में न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। अदालत द्वारा पूर्व के निर्देशों की उन्हें जानकारी है। पीएलआइ की कॉपी और न ही अन्य पक्षकार द्वारा दिए गए उत्तर प्रति है। अधिवक्ता ने अदालत से याचना की कि इसके लिए उन्हें समय दिया जाए तथा इसी बीच दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। अधिवक्ता ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई आगामी 23 मार्च को होगी।

इससे पूर्व सुनवाई में न्यायालय ने पटल बाबू रोड बनाने वाले सभी पदाधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर सड़क निर्माण विभाग एवं एनएचएआइ से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विजिलेंस केस दर्ज करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में ठेकेदार की ओर से भी अदालत में शपथपत्र दाखिल किया गया था। ठेकेदार ने काम अधूरा छूटने से लेकर सड़क ऊंचा होने तक की जिम्मेदारी विभागीय अभियंताओं और बिहार सरकार पर डाल दी है। उसने बताया कि सरकारी तंत्र अतिक्रमण नहीं हटा पाया। अधूरे और निर्देश के विपरीत काम के बावजूद ठेकेदार को पेमेंट हो गया है, इसपर अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार के बीच पैसे की बंदरबांट हुई है। कोर्ट द्वारा ठेकेदार के जवाब पर सरकार, एनएचएआइ और जिलाधिकारी भागलपुर से जवाब मांगा गया।

गौरतलब है कि 24 सितंबर 2014 को अधिवक्ता राजेश चंद्र झा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। अधिवक्ता ने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि वर्तमान सतह से तीन-चार इंच से ज्यादा उंची सड़क नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ढाई-तीन फीट अधिक उंची सड़क का निर्माण किया गया। इसके कारण पटलबाबू रोड के आसपास के घरों व दुकानों में जलजमाव की समस्या होती है। बारिश के मौसम यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।


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