Move to Jagran APP

आ‌र्म्स एक्ट में एक अभियुक्त को एक साल व दूसरे को छह माह की सजा

भागलपुर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभूवन यादव की अदालत ने शनिवार को दो अभियुक्त को आ‌र्म्स एक्ट म

By Edited By: Published: Sun, 01 May 2016 02:55 AM (IST)Updated: Sun, 01 May 2016 02:55 AM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट में एक अभियुक्त को एक साल व दूसरे को छह माह की सजा

भागलपुर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभूवन यादव की अदालत ने शनिवार को दो अभियुक्त को आ‌र्म्स एक्ट में सजा सुनाई है। शिवनारायणपुर निवासी राजा कुमार उर्फ राजा पीटर उर्फ सन्नी कुमार को धारा 25-1बीए व 26/35 भादवि के अंतर्गत एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड किया है। अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा होगी। जबकि अभियुक्त डब्लू को 26/35 भादवि के अंतर्गत छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही पांच सौ रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। कारावास में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित होगी। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकील की दलील सुनने के बाद दी। व्यवहार न्यायालय सूत्रों के अनुसार दोनों अभियुक्त जेल में है। 22 अक्टूबर 2015 को शिवनारायण पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजा कुमार और डब्लू को पकड़ा था। तलाशी में राजा के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया था। इस संबंध में शिवनारायणपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था।

loksabha election banner

--------------------------

जेल में लगा लोक अदालत, कोयला चोरी के आरोपी को नौ माह की सजा

जागरण संवाददाता, भागलपुर : शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के न्यायाधीश एसीजेएम (दस) आशुतोष पांडेय ने कोयला चोरी के आरोपी समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलाकुंड गांव निवासी सुनील महतो को नौ महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय सूत्रों के अनुसार लोक अदालत के समक्ष सुनील महतो द्वारा अपना दोष स्वीकार करने पर धारा 379 व 411 भादवि में नौ-नौ महीने का सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित होगी। जनवरी 2016 में नाथनगर मनसकामना रोड निवासी अशोक साह के बयान पर सुनील महतो के बयान पर नाथनगर थाने में कोयला चोरी का मामला दर्ज कराया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.