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पूर्व सांसद भूदेव समेत अन्य पर फिर कानूनी शिकंजा

भागलपुर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव ने चर्चित परमानंद शर्मा बनाम पूर्व सांसद भूदेव चौधर

By Edited By: Published: Sat, 10 Oct 2015 03:03 AM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2015 03:03 AM (IST)
पूर्व सांसद भूदेव समेत अन्य पर फिर कानूनी शिकंजा

भागलपुर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव ने चर्चित परमानंद शर्मा बनाम पूर्व सांसद भूदेव चौधरी एवं अन्य के मुकदमे में पुलिस की ओर से केस फाइनल कर दिए जाने पर उस मामले में शुक्रवार को संज्ञान ले लिया है। पूर्व सांसद भूदेव चौधरी, उनकी पत्‍‌नी इंद्राणी चौधरी, डीसीएलआर सुबीर रंजन, जगदीशपुर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी नवीन भूषण, संजीव कुमार, भोला मंडल आदि के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324, 379, 452, 120बी, 506 में संज्ञान लेते हुए उन्हें सदेह उपस्थित होने के लिए कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सीजेएम के उक्त आदेश के बाद पूर्व सांसद समेत जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों और स्थानीय आरोपियों की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसके पूर्व आरोपियों को मोजाहिदपुर पुलिस की ओर से फाइनल रिपोर्ट लगा दिए जाने से राहत मिली थी।

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काजीचक के बेशकीमती भूखंड-मकान का था विवाद

मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के काजीचक पन्ना मिल रोड स्थित जिस बेशकीमती भूखंड और मकान पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। उस मामले में परमानंद शर्मा ने ज्यादती के विरुद्ध मोजाहिदपुर थाने में भूदेव चौधरी समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाही थी। मोजाहिदपुर थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई तो वह न्यायालय में उन आरोपियों के खिलाफ 7 जनवरी 2014 को नालिसी मुकदमा दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने परमानंद शर्मा की उक्त नालिसी मुकदमे में उस समय सीधे संज्ञान लेते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश मोजाहिदपुर थानाध्यक्ष को 10 जनवरी 2014 को दिया था। उक्त आदेश का अनुपालन मोजाहिदपुर थाने ने 22 जनवरी 2014 को कांड संख्या 12-2014 के रूप में दर्ज किया था।

उक्त मुकदमें में पुलिस तफ्तीश और गवाही की प्रक्रिया अपनाते हुए अंत में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी। सीजेएम ने तमाम रिपोर्ट और केस रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया है।


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