दो वर्ष बाद वित्तीय अनियमितता को ले शुरू हुई जांच कार्रवाई
भागलपुर। जिले के रंगरा चौक प्रखंड में दो साल पहले हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी ने
भागलपुर। जिले के रंगरा चौक प्रखंड में दो साल पहले हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी ने तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गत 29 जून को जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बताया गया था कि गत नौ फरवरी, 2013 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने रंगरा चौक प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्हें कार्यालय में अनुपालन कार्यो में कई तरह की त्रुटियां मिली थी। इसका निराकरण बाद के दिनों में भी नहीं हुआ जबकि वह त्रुटियां वित्त अनियमितता से जुड़ी हुई थी। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने 14 जून, 2015 को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की छानबीन के लिए जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट भेजी जाए। इसपर डीएम डॉ. विरेन्द्र प्रसाद यादव ने नवगछिया एसडीओ, वरीय उप समाहत्र्ता सह रंगरा चौक के वरीय पदाधिकारी संजीव कुमार तथा जिला लेखा पदाधिकारी का संयुक्त जांच टीम गठित कर अविलंब जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
डूडा के कामों की होगी जांच :
जिलाधिकारी डॉ. विरेन्द्र प्रसाद यादव ने भागलपुर डुडा के कार्यपालक अभियंता द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षो में हुए सभी कार्यो की जांच कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता (जांच) की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की है जिसमें वरीय उप समाहत्र्ता संजीव कुमार, जिला लेखा पदाधिकारी एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी शामिल किए गए हैं।
बताते चलें कि जांच टीम में शामिल पदाधिकारी विगत दो वर्षो में किए गए सभी कार्यो सहित कार्यालय के द्वारा पारित सभी कंटीजैसी विपत्रों की भी जांच करेंगे। इस बाबत डीएम का आदेश है कि जांच टीम अविलंब सभी भुगतान किए गए विपत्र, लंबित विपत्रों एवं अन्य कागजात की जांच कर यथाशीघ्र रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी ने डूडा कार्यालय के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वे न केवल जांच कार्यो में सहयोग करेंगे बल्कि उनके द्वारा वेतन भुगतान संबंधी निकासी पर भी तत्काल प्रभाव से रोक होगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि वेतन निकासी के लिए चेक, संचिका आदि भी सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के उपरांत पारित कराना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने उप विकास आयुक्त और जिला कोषागार पदाधिकारी से आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।