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ट्रेड लाइसेंस फीस में बदलाव की उठी मांग

जागरण संवाददाता, भागलपुर : ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नगर निगम प्रशासन से ट्रेड

By Edited By: Published: Tue, 12 May 2015 01:56 AM (IST)Updated: Tue, 12 May 2015 01:56 AM (IST)
ट्रेड लाइसेंस फीस में  बदलाव की उठी मांग

जागरण संवाददाता, भागलपुर : ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नगर निगम प्रशासन से ट्रेड लाइसेंस शुल्क में रियायत बरतने का आग्रह किया है।

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सोमवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सर्राफ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने निगम महापौर दीपक भुवानियां से मुलाकात की और ट्रेड लाइसेंस शुल्क को चार भागों में विभक्त कर निर्गत करने की मांग की। मुलाकात के दौरान श्री सर्राफ ने कहा कि नगर निगम प्रशासन यदि चार भागों में विभक्त कर ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली करता है तो व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

चेंबर का सुझाव :

क. 0-15 लाख रुपये तक के कारोबारी से लाइसेंस शुल्क - 500 रुपये प्रतिवर्ष

ख. 15 लाख से एक करोड़ रुपये तक के कारोबारी से शुल्क - 1500 प्रतिवर्ष

ग. एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के कारोबारी से शुल्क - 2000 प्रतिवर्ष

घ. पांच करोड़ से ऊपर के कारोबारी से शुल्क - 2500 रुपये।

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अधिक नहीं है ट्रेड लाइसेंस शुल्क : मुलाकात के दौरान महापौर दीपक भुवानियां ने बताया कि वर्तमान में नगर निगम के पास ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए दो स्लैब है। प्रथम स्लैब में 0 से 10 लाख के कारोबारी से 1000 रुपये और 10 लाख से ऊपर के कारोबारी से 2500 रुपये वार्षिक शुल्क वसूलने का प्रावधान है। ऐसे में चेंबर कॉमर्स के सुझाव को मंगलवार को होने वाली सशक्त स्थाई समिति की बैठक में उठायी जाएगी। तत्पश्चात सहमति मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

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इस दौरान चेंबर के उपाध्यक्ष अशोक भिमानीवाला तथा समाजसेवी लक्ष्मी नारायण डोकानियां के अलावा निगम पार्षद दीपक कुमार साह, पार्षद प्रतिनिधि मो. महबूब आलम उपस्थित हुए।


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