पारिवारिक परिचय पत्र का नहीं होगा नवीकरण
जागरण संवाददाता, भागलपुर : अब सेवानिवृत रेल कर्मियों को पारिवारिक परिचय पत्र का नवीकरण नहीं कराना पड़
जागरण संवाददाता, भागलपुर : अब सेवानिवृत रेल कर्मियों को पारिवारिक परिचय पत्र का नवीकरण नहीं कराना पड़ेगा। उन्हें सेवानिवृति के समय जो पारिवारिक परिचय पत्र मिलेगा, वह आजीवन मान्य होगा। इस आशय का आदेश रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर वेलफेयर देवाशीष मजूमदार ने 16 मार्च को जारी कर दिया है। इस आशय का पत्र पूर्व रेलवे सहित अन्य रेलवे को भेजा गया है। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय पर इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के शाखा सचिव आरके सिंह ने प्रसन्नता जाहिर की है।
मालूम हो कि रेल कर्मियों के सेवानिवृति के समय रेलवे पारिवारिक परिचय पत्र उपलब्ध कराता है। यह परिचय पत्र पास पर यात्रा के दौरान काम आता है। ट्रेन में टिकट की जांच के दौरान परिचय पत्र की मांग की जाती है। साथ ही रेलवे अस्पताल में इलाज आदि के लिए परिचय पत्र की मांग होती है। उक्त परिचय पत्र की मान्य मात्र सात वर्षो की रहती थी। सात वर्ष बाद सेवानिवृत रेल कर्मियों को पुन परिचय पत्र का नवीकरण कराना पड़ता था। परिचय पत्र का नवीकरण रेल मंडल कार्यालय में होता है। कई असाध्य रोगियों को भी परिचय पत्र के लिए मंडल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। इससे समय की बर्बादी तो होती ही थी, साथ तनाव भी झेलना पड़ता था। बूढ़े व बीमार सेवानिवृत कर्मियों को अपने साथ किसी न किसी को ले जाना पड़ता था। रेलवे बोर्ड के निर्णय से ऐसे कर्मियों को राहत मिलेगी। उन्हें अब परिचय पत्र के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड के निर्णय का इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने स्वागत किया है। शाखा सचिव आरके सिंह ने कहा है कि इससे सेवानिवृत कर्मियों की परेशानी दूर होगी।