अररिया जेल में बंद चीनी नागरिक होगा रिहा
अररिया। अररिया मंडल कारा में लगभग 14 माह से बंद चीनी नागरिक चाउ वे इ रिहा किया जाएगा। एसडीजेएम शशि भ
अररिया। अररिया मंडल कारा में लगभग 14 माह से बंद चीनी नागरिक चाउ वे इ रिहा किया जाएगा। एसडीजेएम शशि भूषण मणि त्रिपाठी की अदालत ने उसे सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। इससे पूर्व उसने अदालत में अपना दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के तहत उसे रिहा करने का आदेश दिया। चाउ वे ई के खिलाफ जोगबनी थाने में बिना वैध कागजात के भारत में प्रवेश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज थी। भारतीय आव्रजन विभाग के कर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने गत 4 सितंबर को सुनवाई के बाद आदेश पारित किया था। आदेश में कहा गया है कि चीनी नागरिक अगर निचली अदालत में अपना दोष स्वीकार कर ले तो उसके द्वारा अब तक जेल में काटे गए समय को ही उसकी सजा की अवधि मानी जाएगी और उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जेल से निकलने के पूर्व उसके पक्ष में चीनी दूतावास के अधिकारी को यह आश्वासन देना होगा कि रिहा होने के 72 घंटे के अंदर वह भारतीय भू-भाग छोड़ देगा।
चाउ के पक्ष में अधिवक्ता विष्णुकांत मिश्रा ने जबकि सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सुधीर उपाध्याय एवं एपीओ सत्यजीत ने पैरवी की।