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ेडॉग पार्लरों पर पशु चिकित्सा विभाग की नरजें टेढ़ी

By Edited By: Published: Sun, 28 Sep 2014 11:34 PM (IST)Updated: Sun, 28 Sep 2014 11:34 PM (IST)
ेडॉग पार्लरों पर पशु चिकित्सा विभाग की नरजें टेढ़ी

जागरण संवाददाता, भागलपुर : अनिबंधित डॉग पार्लर व डॉग होम चलाने वालों की अब खैर नहीं। जिले में बिना अनुमति के खुले डॉग पार्लर पर जिला पशु चिकित्सा विभाग ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली है। विभाग सभी सेंटरों पर छापामारी की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। निबंधन नहीं कराने वाले सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.जीके झा ने कहा कि जिले भर में एक भी डॉग पार्लर या डॉग होम निबंधित नहीं है। सभी गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं।

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नगर निगम व पशु चिकित्सा केंद्र पर होगा निबंधन

नियमानुसार डॉग पार्लर के संचालक को नगर निगम व जिला पशु चिकित्सा केंद्र पर अपने प्रतिष्ठान का निबंधन कराना चाहिए। सरकार की ओर से प्रत्येक सेंटर का निबंधन शुल्क दस हजार रुपये तय किए गए हैं।

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डॉग पार्लर के काम-काज

डॉग पार्लर या डॉग होम में विभिन्न नस्ल के कुत्तों की बिक्री होती है। साथ ही कुत्ते के उपयोग में आने वाले समान भी रखे जाते हैं। पार्लर संचालक अपने यहां कुत्तों का इलाज भी करती है। जबकि बिना निबंधन कराए ऐसे कामों की मनाही है।

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कुत्ते का इलाज कराएं तो प्रमाण पत्र भी लें

भागलपुर : कुत्ते को रेबीज इंजेक्शन दिलाने के बाद पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र अवश्य ले लें। पशु प्रेमियों के लिए यह अति आवश्यक व लाभप्रद है। इससे कुत्ता पालने वाले जुर्माना व कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकते हैं। जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.जीके झा ने कहा कि यदि कोई पालतू कुत्ता किसी अन्य व्यक्ति को काटता है और उक्त व्यक्ति जुर्माने की मांग करता है तो प्रमाण पत्र दिखाने पर इससे बचा जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति यदि कोर्ट भी जाए तो प्रमाण पत्र दिखाने के बाद कुत्ता मालिक पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट तुरंत मुकदमे को खारिज कर देगी। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि उक्त कुत्ते को एंटी रेबीज की सुई दिलवाई गई है। कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और काटने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।


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