भीख में एक रुपया भी नहीं दे सकेंगे प्रत्याशी
जागरण संवाददाता, भागलपुर : लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भिखारी को एक रुपये की भीख भी नहीं दे सकते। क्योंकि भीख देना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। लिहाजा भीख देने वाले प्रत्याशियों पर गाज गिरनी तय है। इसके अलावा प्रत्याशियों की दावत का आनंद उठाने वाले सरकारी अफसर भी नपेंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में तैनात चुनाव निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण अधिकारियों की इन हरकतों पर पैनी नजर है।
दरअसल चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में किसी भी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या प्रत्याशी ने किसी को भी रुपये दिए तो माना जाएगा कि उसने उक्त व्यक्ति को पार्टी, प्रत्याशी या स्वयं के पक्ष में लुभाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। आचार संहिता के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के सामाजिक कार्यो पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व स्टेटिक सर्विलास टीमें भ्रमण कर नेताओं व स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। ऐसे में यदि किसी संस्था के लोग किसी मतदाता को लुभाते मिले तो उनका कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।
राजनीतिक पार्टियों के नेताओं व स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों पर व्यय पर्यवेक्षक, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलास टीम, व्यय अनुश्रवण कक्ष, कॉल सेंटर, व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ, वीडियो अनुश्रवण प्रकोष्ठ, वीडियो सर्विलास टीम, वीडियो व्युइंग टीम और माइक्रो ऑब्जर्वरों की भी नजरें रहेंगी। मतदान व मतगणना के दिन भी माइक्रो ऑब्जर्वर की नजरें चौकस रहेंगी। वे मतदान कार्मिकों और मतगणना कार्मिकों पर नजर रखेंगे।
इस क्रम में शुक्रवार को बक्सर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अश्रि्वनी कुमार चौबे भागलपुर स्टेशन पर उतरे। उनका स्वागत बैंड-बाजों के साथ किया गया। एक उत्साहित कार्यकर्ता ने रुपये निकाल कर बैंड पार्टी पर न्यौछावर करने की कोशिश की, तभी दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन्हें समझाया कि यह कदम आचार संहिता का उल्लंघन होगा। लिहाजा उक्त पार्टी कार्यकर्ता ने तत्काल रुपये अपनी जेब में रख लिए।