आरोपी को मिली सजा
बेगूसराय। एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के एसीजेएम रवींद्र कुमार ¨सह
बेगूसराय। एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के एसीजेएम रवींद्र कुमार ¨सह ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 380, 341, 323, 448 में दोषी पाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। सजा पाए आरोपी शहर के पोखरिया निवासी धर्मा पासवान है। इनके खिलाफ महमदपुर निवासी अर्जुन पासवान, इनकी पत्नी व पुत्र के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने व 15 हजार रुपये चुराने का आरोप है। यह घटना 28.07.2004 को घटी थी। गिरिजा देवी की शिकायत पर कांड अंकित किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों ने अदालत में घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में एक वर्ष, छह माह, एक माह, छह माह के साथ पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।