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दहेज हत्या मामले में तीन को दस वर्ष की सजा

दहेज हत्या के एक मामले में बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों को भादवि की धारा 304 बी, 498 ए, 201 के तहत दोषी करार देते हुए क्रमश: 10 वर्ष, तीन वर्ष, पांच हजार रुपये एवं तीन वर्ष, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Sat, 21 Jan 2017 03:03 AM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 03:03 AM (IST)
दहेज हत्या मामले में तीन को दस वर्ष की सजा
दहेज हत्या मामले में तीन को दस वर्ष की सजा

बेगूसराय : दहेज हत्या के एक मामले में बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों को भादवि की धारा 304 बी, 498 ए, 201 के तहत दोषी करार देते हुए क्रमश: 10 वर्ष, तीन वर्ष, पांच हजार रुपये एवं तीन वर्ष, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। सजा पाए आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नागदह निवासी नंदन साह भैंसुर, शोभा देवी उर्फ सुनीता देवी गोतनी एवं कोयली देवी सास है। इन लोगों के खिलाफ बहू भगवती देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं शव को रेलवे लाइन पर फेंकने का आरोप है। यह घटना 18, 19 दिसंबर 1999 की संध्या में घटी थी। घटना के मुतल्लिक बरौनी थाना के बीहट निवासी जितेंद्र साह ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना को सत्य पाकर सभी आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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मामले की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी थी। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपितों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड के साथ 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है। इसी मामले में सुरेश साह एवं नरेश साह को पिछले दिनों न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था। जबकि इस मामले के एक अभियुक्त पति शिवनंदन साह अभी तक अदालत से फरार चल रहे हैं।


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