दो महिला समेत पांच को उम्रकैद
बेगूसराय : हत्या व प्राणघातक हमला करने के तीन अलग-अलग मामले में बेगूसराय के विभिन्न सत्र न्या
बेगूसराय : हत्या व प्राणघातक हमला करने के तीन अलग-अलग मामले में बेगूसराय के विभिन्न सत्र न्यायाधीशों ने दो महिला समेत पांच आरोपितों को सजा मुकर्रर की है।
मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने हत्या के एक मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को भादवि की धारा 302, 201, 120बी के तहत 13-13 हजार रुपये अर्थदंड व उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए तीनों आरोपी कुणाल किशोर उर्फ मंटुन पासवान, सुनील पासवान एवं कजोमा देवी चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना गांव के रहने वाले हैं।
मालूम हो कि आंगनबाड़ी सहायिका पद पर हुई बहाली को लेकर 25 फरवरी 2014 को सजा पाए आरोपितों ने ग्रामीण किरण देवी के पति अजय पासवान को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। किरण देवी की शिकायत पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दस गवाहों का बयान घटना के समर्थन में कराया गया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उक्त सजा मुकर्रर की।
वहीं हत्या के एक अन्य मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने एक महिला समेत दो आरोपितों को भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराते हुए सात-सात हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा निवासी ढोंगल पासवान की पत्नी सुधा देवी एवं राजा पासवान हैं। इनके खिलाफ ग्रामीण रोहित तांती को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। यह घटना सात दिसंबर 2014 को घटी थी। मृतक की पत्नी ¨रकू देवी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाहों का बयान घटना के समर्थन में कराया गया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपितों को सात-सात हजार रुपये अर्थदंड एवं उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है।
इधर प्राणघातक हमला करने के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने दो आरोपितों को भादवि की धारा 307, 34 के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी मनोज कुमार एवं श्यामनंदन राय उर्फ छोटकु हैं। इनके खिलाफ तेघड़ा थाना के मसहरी निवासी पंकज राय को गोली मारकर जख्मी करने का आरोप है। यह घटना 13 जनवरी 1997 को घटी थी। जख्मी के भाई मुकेश कुमार के बयान पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष घटना के समर्थन में कराया गया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उक्त सजा मुकर्रर की।