आठ आरोपी दोषी
बेगूसराय । प्राणघातक हमला करने के मामले में यहां के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम
By Edited By: Published: Wed, 26 Aug 2015 11:06 AM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2015 11:06 AM (IST)
बेगूसराय । प्राणघातक हमला करने के मामले में यहां के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश ने आठ आरोपितों को भादिव की धारा 323, 504 में दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रचियाहीवासी महादे भगत, लूचो भगत, सुरेश भगत, उमेश भगत, फुटकी भगत, रामविलास ¨सह, प्रमोद ¨सह एवं पवन भगत शामिल है। इन लोगों के खिलाफ ग्रामीण अर¨वद दास पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।
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