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गबन मामले में लिपिक को दो साल की सजा

By Edited By: Published: Sun, 24 Aug 2014 02:19 AM (IST)Updated: Sun, 24 Aug 2014 02:19 AM (IST)

विसं, बांका : न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार ठाकुर की अदालत ने शनिवार को सरकारी राजस्व के गबन में दोषी पाकर एक सरकारी कर्मी को सजा सुनाई है। यह सजा तत्कालीन लिपिक नाथनगर भागलपुर निवासी गणेश मंडल को सुनाई गई है। बता दें कि जिला अवर निबंधन कार्यालय का करीब 26 लाख रूपया कुछ लोगों ने मिली भगत कर गबन कर लिया था। यह गबन17 अक्टूबर 2002 से 11 जनवरी 2006 के बीच कुल 26 लाख 22 हजार 65 रूपया का था। इसका खुलासा कार्यालय के ऑडिट के दौरान हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट 2008 के बाद यह मामला उजागर हुआ। इस बावत तत्कालीन जिला अवर निबंधन पदाधिकारी राजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में लिपिक गणेश मंडल, आदेशपाल राजीव कुमार सिंह, संदेह वाहक जगन्नाथ साह, बैंक कर्मी दिनेश यादव को मुदालय बनाया गया था। अदालत में विचारन के दौरान मुदालय जगन्नाथ साह की मृत्यु हो गयी। न्यायालय में वाद सुनवाई के दौरान तत्कालीन जिला अवर निबंधन पदाधिकारी शत्रुघन प्रसाद सिंह, निबंधन निरीक्षक भागलपुर के इजहार आलम, लेखा लिपिक अमूल्य कुमार, प्रधान लिपिक राजेन्द्र कुमार सिन्हा को गबन में संलिप्तता का साक्ष्य मिला। न्यायालय ने इनके विरूद्ध सम्मन निर्गत किया जा चुका है। विचारण के दौरान न्यायालय ने मुदालय गणेश मंडल को दोषी पाकर दो साल की सजा तथा दस हजार रूपया अर्थदंड के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। शेष दो अभियुक्त राजीव कुमार सिंह, दिनेश यादव को मुकदमा में रिहा कर दिया। मुकदमा में एपीओ शशिभूषण चौबे एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद सिन्हा, आनंददेव चौधरी, किशोर चौधरी ने बहस में भाग लिया।


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