मुखिया व पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट
By Edited By: Published: Thu, 03 Apr 2014 10:42 PM (IST)Updated: Thu, 03 Apr 2014 10:42 PM (IST)
विधि संवाददाता, बांका : न्यायिक दंडाधिकारी वीरेन्द्र कुमार चौबे की अदालत ने लंबे समय से न्यायालय में अनुपस्थित रहने को लेकर एक मुखिया एवं मुखिया पति के विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। शंभूगंज थाना क्षेत्र के बसबिट्टा गांव निवासी ने 28 सितंबर 2012 को पौकड़ी पंचायत के मुखिया पिंकी देवी एवं उनके पति राजकुमार पासवान पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया था। न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित के बाद न्यायालय में अनुपस्थित रहने को लेकर उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। इसकी तामिला की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को दी गई है।
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