जमाबंदी निरस्त करने को सीओ ने लिखा पत्र
औरंगाबाद । शिवजी महाराज ठाकुरबाड़ी बम रोड के मामले में डोमनी कुंवर के नाम जमाबंदी को अवैध
औरंगाबाद । शिवजी महाराज ठाकुरबाड़ी बम रोड के मामले में डोमनी कुंवर के नाम जमाबंदी को अवैध बताते हुए सीओ ने अपर समाहर्ता को इसे निरस्त करने को पत्र लिखा है। सेवायत सदस्य भोला प्रसाद एवं शंभु कुमार ने कहा कि जमीन का जमाबंदी कराना ही गलत है। सर्वे खतियान में भी शिवजी महाराज के नाम से डिमांड है। कहा कि यदि ललिया देवी को इस जमीन का अधिकारी माना जाए एवं अंतु राम के नाम लिख दिया जाता तो स्वाभाविक है कि डिमांड उसी के नाम खुलता न कि शिवजी महराज के नाम। कहा गया कि कोई कागजात इस तरह का सुरेंद्र प्रसाद के पास था तो पिछले दरवाजा से जमाबंदी करवाया गया? जमींदारी जाने से 2015 तक एक ही रसीद क्यों है। जमीन का डिमाड खारिज क्यों करवाया? बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने डीएम को जाच के लिए कहा है। अंचल कार्यालय ने जमाबंदी को गलत बताया है। सूत्रों ने बताया कि डीएम ने जाच बाद राजस्व कर्मचारी पर आरोप गठित करने का आदेश सीओ को दिया है।