रफीगंज के व्ययन पदाधिकारी निलंबित
औरंगाबाद । जिला शिक्षा पदाधिकारी रामप्रवेश सिंह ने रफीगंज के मध्य विद्यालय कर्मा के प्रधानाध्यापक स
औरंगाबाद । जिला शिक्षा पदाधिकारी रामप्रवेश सिंह ने रफीगंज के मध्य विद्यालय कर्मा के प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी साहिद अंसारी को निलंबित कर दिया है। डीइओ ने बताया कि प्रधानाध्यापक पर वरीय अधिकारी के आदेश के बावजूद एक शिक्षक के वेतन भुगतान नहीं करने एवं वित्तिय मामला में गड़बड़ी करने का आरोप है। बताया जाता है कि प्रखंड के भदुकीकला विद्यालय के शिक्षक राजू रंजन की निलंबन अवधि के दौरान पत्नी ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ बिहार मानवाधिकार एवं उच्च न्यायालय में कई गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। आरोप की सुनवाई में प्रधानाध्यापक को दोषी पाया गया था और कार्रवाई के लिए डीइओ को निर्देश जारी किया गया था। डीइओ ने बताया कि एक अन्य वित्तिय गड़बड़ी करने के मामले में रफीगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेंद्र रजक पर कार्रवाई की गई है। उन्हें 26 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। राशि जमा नहीं करने पर बीइओ पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डीइओ रामप्रवेश सिंह का यहां से दो दिन पहले तबादला हो गया है। जाते जाते डीइओ के इस कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है। बताया जाता है कि निलंबित प्रधानाध्यापक रफीगंज में अपने कारनामे को लेकर हर समय चर्चा में रहते थे। बिना पैसा लिए शिक्षकों को वेतन नहीं देने का भी आरोप लगता रहता है।