भगवान यादव हत्या मामले में पप्पू देव हुए पेश
करीब सत्रह साल पूर्व दीवाली की रात को जोगबनी में भगवान यादव व कई अन्य पर हुई अंधाधुंध फाय¨रग में पांच लोगों की हत्या के लंबित मामले में आरोपी पप्पू देव सहित कुल छह अभियुक्त मंगलवार को अररिया की अदालत में पेश हुए।
अररिया। करीब सत्रह साल पूर्व दीवाली की रात को जोगबनी में भगवान यादव व कई अन्य पर हुई अंधाधुंध फाय¨रग में पांच लोगों की हत्या के लंबित मामले में आरोपी पप्पू देव सहित कुल छह अभियुक्त मंगलवार को अररिया की अदालत में पेश हुए। जहां सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा अदालत से मामले की ट्रायल की गुहार लगायी। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट तृतीय के न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने इस मामले को ट्रायल पर रख दिया है।
कांड का संक्षिप्त विवरण
पांच लोगों की हत्या की यह घटना लगभग 19 साल पुरानी है। 30 अक्टूबर, 1997 को दीवाली की रात जोगबनी शहर के मेन रोड पर अज्ञात अपराधियों द्वारा आधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फाय¨रग की गई थी, जिसमें विजय यादव, महेश्वरी यादव व अशोक मिश्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। जबकि भगवान यादव व अशर्फी यादव की मौत इलाज के दौरान हो गयी। फाय¨रग में गफ्फार अहमद, दिनेश पाण्डे आदि घायल हो गये थे।
इस सनसनीखेज कांड में मृतक भगवान यादव के चाचा दीनदयाल यादव ने जोगबनी थाना कांड संख्या- 79/97 कराया था। इसी मामले में न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा की अदालत में आरोप गठन के बिन्दु पर तीन सेट में लंबित मामले प्रस्तुत हुए। जिसमें अधिवक्ता मनीष कुमार व सत्यजीत राय के माध्यम से सत्र वाद संख्या-70/2000 में आरोपी देवन दास, मित्रकान्त झा, सुरेंद्र तिवारी व अशोक ¨सह, अधिवक्ता अशोक दास के माध्यम सत्र वाद संख्या-127 /16 में आरोपी देवानंद झा तथा सत्र वाद संख्या - 635/16 में अधिवक्ता विनय ठाकुर व प्रीतम पांडे के माध्यम से आरोपी पप्पू देव अदालत में पेश हुए। अदालत ने बारी बारी से सभी आरोपियों को आरोप गठन के ¨बदु पर आरोप पढ़ कर सुनाया। लेकिन आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोप से इंकार करते हुये स्वयं को निर्दोष बताया तथा अदालत से मामले का ट्रायल करने की गुहार लगाई। सभी आरोपियों के बयान को कलमबद्ध करने के बाद अदालत ने मामले को ट्रायल पर निर्धारित कर दिया।