Move to Jagran APP

हत्या के प्रयास मामले में चार लोगों को सश्रम कैद की सजा

अररिया : सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला की अदालत ने करीब सात साल पूर्व के एक सेशन मामले में सुनवाई के ब

By Edited By: Published: Wed, 10 Feb 2016 10:49 PM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 10:49 PM (IST)

अररिया : सीजेएम अशोक

loksabha election banner

कुमार शुक्ला की अदालत ने करीब सात साल पूर्व के एक सेशन मामले में सुनवाई के बाद चार लोगो को दो-दो साल के लिए सश्रम कारावास व एक एक हजार रुपये का अर्थदंड करने का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि नही भरने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतने का आदेश दिया है।

07 अप्रैल, 2006 की इस घटना में ताराबाड़ी थाने के जागेश्वर भगत ने ताराबाड़ी थाने मे प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि कुन्दन किस्कू, तालमयी देवी, श्रीमति हेम्ब्रम, फूलमन देवी व मालती देवी ने लाठी, भाला एवं तीर से मामले के सूचक जागेवर भगत को मारपीट की और हत्या का असफल प्रयास किया।

केस के ट्रायल के दौरान एक आरोपी मालती देवी की मृत्यु हो गई। शेष चारो आरोपी कुन्दन किस्कू, तालमयी देवी, श्रीमति हेम्ब्रम व फूलमयी देवी के विरुद्ध सजा का फैसला सुनाया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.