हत्या के प्रयास मामले में चार लोगों को सश्रम कैद की सजा
अररिया : सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला की अदालत ने करीब सात साल पूर्व के एक सेशन मामले में सुनवाई के ब
अररिया : सीजेएम अशोक
कुमार शुक्ला की अदालत ने करीब सात साल पूर्व के एक सेशन मामले में सुनवाई के बाद चार लोगो को दो-दो साल के लिए सश्रम कारावास व एक एक हजार रुपये का अर्थदंड करने का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि नही भरने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतने का आदेश दिया है।
07 अप्रैल, 2006 की इस घटना में ताराबाड़ी थाने के जागेश्वर भगत ने ताराबाड़ी थाने मे प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि कुन्दन किस्कू, तालमयी देवी, श्रीमति हेम्ब्रम, फूलमन देवी व मालती देवी ने लाठी, भाला एवं तीर से मामले के सूचक जागेवर भगत को मारपीट की और हत्या का असफल प्रयास किया।
केस के ट्रायल के दौरान एक आरोपी मालती देवी की मृत्यु हो गई। शेष चारो आरोपी कुन्दन किस्कू, तालमयी देवी, श्रीमति हेम्ब्रम व फूलमयी देवी के विरुद्ध सजा का फैसला सुनाया गया है।