हाईकोर्ट ने लगायी उपप्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर रोक
अररिया। जोकीहाट उपप्रमुख किश्वर नसीम पर अविश्वास प्रस्ताव की मुसीबत हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल
अररिया। जोकीहाट उपप्रमुख किश्वर नसीम पर अविश्वास प्रस्ताव की मुसीबत हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल टल गई है। हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। किश्वर नसीम ने सीडब्लूजेसी 13387/15 के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर रोक की गुहार माननीय उच्च न्यायालय में लगाई थी। उपप्रमुख श्रीमति नसीम ने अपने याचिका में लिखा था कि उनपर अविश्वास लगाने का नोटिस बीस अगस्त को प्राप्त हुआ और 27 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव की तिथि निर्धारित कर दी गई जो न्यायसंगत नही है। नियमानुसार उन्हें एक सप्ताह का समय नही मिला। इसे ही आधार मानते हुए एचसी ने अगले आदेश तक अविश्वास पर रोक लगा दी है। उधर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मटियारी पंचायत के समिति सदस्य मो. सलाउद्दीन के नेतृत्व में असंतुष्ट पंसस अविश्वास की बैठक में आइटीसी भवन में उपस्थित हुए थे। जैसे ही बैठक की कार्रवाई शुरू हुई बीडीओ ने अनुमंडल कार्यालय से हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को स्थगित कर दिया। इस बात को ले अविश्वास प्रस्ताव के समर्थक पंसस आक्रोशित हो गये तथा इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उपप्रमुख अधिकाश योजनाओं को अपने गृह पंचायत बागनगर में लेकर चले जाते हैं। अन्य पंचायत विकास कार्य से वंचित रह जाता है। फसल मुआवजा की भी बडी रकम उनके पंचायत में भेजी गई जो घोर अन्याय है। उधर उपप्रमुख किश्वर नसीम उनके पति परवेज आलम व उनके समर्थकों में पंसस वाजुद्दीन, अजयनंदन ठाकुर, तारिक अनवर, खुर्शीदा, मंटू, जमाल, कलीम, रब्बान, हासिम, मुसाई पासवान आदि ने खुशी जताते हुए पटना उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।