हत्याकांड में पिता सहित चार को उम्र कैद
अररिया, संसू : नरपतगंज थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष हुई कमल यादव की हत्या के मामले की सुनवाई करते ह
अररिया, संसू : नरपतगंज थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष हुई कमल यादव की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अररिया के फास्ट ट्रैक न्यायालय चतुर्थ के तदर्थ न्यायाधीश ध्रुव नारायण यादव ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। सजा पाने वाले पिता और उनके तीन पुत्र शामिल हैं। आरोपियों को आठ-आठ हजार रुपये के अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं चुकाने की स्थिति में दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
23 सितंबर 09 को नरपतगंज थाना क्षेत्र के फुलकाहा पुलिस ओपी अंतर्गत मानिकपुर गांव में कमल यादव की दबिया से प्रहार कर गर्दन काटकर हत्या की गयी थी। इस मामले में मानिकपुर निवासी राजमल यादव तथा उसके पुत्र प्रदीप यादव, दिलीप यादव एवं दीपक यादव को आरोपी बनाया गया।
तदर्थ न्यायाधीश श्री यादव ने सत्र वाद संख्या 238/12 के तहत सुनवाई पूरी की। सरकार की ओर से पीपी महेश्वर शर्मा व एपीपी कृपानंद मंडल व प्रभा कुमारी की एवं बचाव पक्ष से यूपी यादव की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मानिकपुर निवासी 50 वर्षीय राजमल यादव तथा उसके तीन पुत्रों क्रमश: प्रदीप यादव 30 वर्ष, दिलीप यादव 28 वर्ष तथा दीपक यादव 24 वर्ष को उम्र कैद की सजा सुनाई।