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नारी प्रताड़ना मामले में हाई कोर्ट ने की सुलह की पहल

अररिया, विसं: पटना हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई

By Edited By: Published: Wed, 01 Apr 2015 01:54 AM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2015 01:54 AM (IST)
नारी प्रताड़ना मामले में हाई
कोर्ट ने की सुलह की पहल

अररिया, विसं: पटना हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को अररिया मेडिएशन सेंटर भेज दिया है और निर्धारित अवधि के अंदर मेडिएशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।

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क्या है मामला

यह मामला वर्ष 2013 का है। प्रताड़ना के इस मामले में आरोपी पति मनोज मंडल ने पटना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। मनोज की पत्‍‌नी व फारबिसगंज के मझुआ गांव निवासी अनिता देवी ने अपने पति मनोज मंडल, ससुर हजारी मंडल तथा सास अनारी देवी पर केस नंबर 2054सी/13 दायर कर आरोप लगाया कि उसके पिता ने सवा लाख रुपये का सामान व नकद व उपहार में दिया। अनिता सभी सामानों के साथ अपने ससुराल गयी। लेकिन ससुराल वाले गाय व मोटर साइकिल को ले उसे प्रताड़ित करने लगे। उसे अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया गया और अन्तत: घर से ही भगा दिया गया। अदालत ने इस मामले में संज्ञान ले लिया। इसके बाद यह मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा। वहां की न्याय पीठ ने मनोज मंडल द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई की तथा अपने आदेश में याचिका के विरुद्घ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस मामले को अररिया में मेडिएशन सेंटर भेजा तथा निर्धारित समयावधि के अंदर मेडिएशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले को अररिया के डीजे रमेश तिवारी ने तालुक विधिक सेवा समिति को भेजते हुए सार्थक पहल करने को कहा है। वहीं, समिति ने दोनों पक्षों को कोर्ट प्रागंण स्थित मेडिएशनन सेंटर बुलाया। जहां इस मामले को सुलझाने की पहल जारी है। इस मामले में पक्षकार के अधिवक्ता राजेन्द्र झा बताया कि पति पत्‍‌नी के बीच बढ़ी दूरी को भरना सामाजिक दायित्व है, लेकिन दोनों पक्षकारों के बीच शांति बनी रहे, यह विशेष महत्वपूर्ण है।


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