Move to Jagran APP

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की परेशानी बढ़ी, लंदन के बैंक खाते से भी रुपये नहीं निकाल सकेगा

हाई कोर्ट के जज मास्टर डेविड कुक ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के आइसीआइसीआइ बैंक की लंदन शाखा में जमा माल्या के 235 करोड़ रुपये तक पहुंच का अंतरिम आदेश दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 10:56 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2019 12:35 AM (IST)
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की परेशानी बढ़ी, लंदन के बैंक खाते से भी रुपये नहीं निकाल सकेगा
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की परेशानी बढ़ी, लंदन के बैंक खाते से भी रुपये नहीं निकाल सकेगा

लंदन, प्रेट्र। भारतीय बैंकों का धन लेकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या वसूली की कोशिशों से राहत पाने के लिए ब्रिटिश हाई कोर्ट को समझा पाने में नाकामयाब रहे। बुधवार को कोर्ट ने माल्या के लंदन स्थित बैंक अकाउंट से 2,60,000 पाउंड (235 करोड़ रुपये) पर कब्जा पाने भारतीय बैंकों की कोशिश के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया।

loksabha election banner

अब लंदन की आइसीआइसीआइ बैंक में माल्या की यह धनराशि बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि लंदन में मौजूद माल्या पर ब्रिटिश अदालतों में जो मामले चल रहे हैं, यह उनमें से एक है।

हाई कोर्ट के जज मास्टर डेविड कुक ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के आइसीआइसीआइ बैंक की लंदन शाखा में जमा माल्या के 235 करोड़ रुपये तक पहुंच का अंतरिम आदेश दिया है। लेकिन, यह शर्त लगा लगा दी है कि जब तक माल्या के खिलाफ चल रहे धन गड़बड़ी के मामलों पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक यह धन निकाल नहीं सकेंगे।

जाहिर है कि माल्या भी आइसीआइसीआइ बैंक में जमा अपना धन नहीं निकाल सकेंगे। माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों की जब्ती के आदेश की प्रतिलिपि लेकर भारतीय बैंकों ने लंदन की कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने माल्या के वकील का यह अनुरोध खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए धन की आवश्यकता होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.