Move to Jagran APP

विजय माल्या की आलिशान 17-बेडरूम वाले फ्रांसीसी द्वीप हवेली पर बैंक की नजर, होगी नीलामी!

माल्या की फ्रांसीसी द्वीप इले सैंट मारगुएराइट पर 1.3-हेक्टेयर संपत्ति सड़ रही है। बैंक बेचने की तैयारी में।

By Nitin AroraEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 10:41 AM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 10:41 AM (IST)
विजय माल्या की आलिशान 17-बेडरूम वाले फ्रांसीसी द्वीप हवेली पर बैंक की नजर, होगी नीलामी!
विजय माल्या की आलिशान 17-बेडरूम वाले फ्रांसीसी द्वीप हवेली पर बैंक की नजर, होगी नीलामी!

लंदन, एजेंसी। एक बैंक ने कहा कि पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या की फ्रांसीसी द्वीप पर 17 बेडरूम की हवेली सड़ रही है। बैंक जिसने विजय माल्या पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि माल्या की फ्रांसीसी द्वीप इले सैंट मारगुएराइट पर 1.3-हेक्टेयर संपत्ति सड़ रही है। इसमें एक सिनेमाघर, हेलीपैड और अपना खुद का नाइटक्लब भी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने बताया।

loksabha election banner

रिपोर्ट के अनुसार, माल्या ने क़तर नेशनल बैंक SAQ की इकाई Ansbacher & Co से 30 मिलियन डॉलर का लोन लेकर हवेली खरीदी थी। हालांकि, बाद में उनके द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए। माल्या द्वारा ऋण का विस्तार करने के अनुरोध के बाद, बैंक ने कथित तौर पर संपत्ति का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण पर, रियल एस्टेट एजेंटों ने पाया कि मूल्य में 10 मिलियन यूरो की गिरावट आई थी। 

माल्या द्वारा कर्ज का विस्तार करने के अनुरोध के बाद, बैंक ने कथित तौर पर संपत्ति की वैल्यू जांचने का निर्देश दिया था, जिसमें रियल एस्टेट एजेंटों ने पाया था कि इसकी कीमत में 10 मिलियन यूरो की गिरावट आई है। 

बता दें कि नए साल की शुरुआत में ही मुंबई स्पेशल कोर्ट धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों को आर्थिक अपराधी विजय माल्या की संपत्ति को निलाम करके कर्ज वसूलने की अनुमति दी थी। पिछले महीने, स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों ने लंदन की एक अदालत से विजय माल्या की संपत्ति जब्त कराने और उसे दिवालिया घोषित करने की मांग की थी। वह इन बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लेकर ब्रिटेन भाग गया है। लंदन कोर्ट ने माल्या को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक लंदन कोर्ट जनवरी 2020 में इसे लेकर फैसला सुना सकता है।

जनवरी 2019 में, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। यह अधिनियम उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है, जो भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर अभियोजन से बचते हैं। माल्या को भारत वापस लाने के लिए क सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था और तभी से ब्रिटेन में रह रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.