पुतिन ने संविधान में संशोधन लागू करने का दिया आदेश, अब 2036 तक बने रहे सकते हैं राष्ट्रपति
इसके तहत 2024 में मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुतिन दो और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे।
मास्को, एपी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को उन संविधान संशोधनों को लागू करने का आदेश दिया, जो उन्हें 2036 तक रूसी सत्ता में बनाए रखने की अनुमति देंगे। मतदाताओं ने एक सप्ताह तक चले जनमत संग्रह के दौरान बदलावों को मंजूरी दी थी।
पुतिन ने संविधान संशोधन के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि संशोधन लागू होता है। इसे लोगों की इच्छा के अनुसार लागू किया जाता है। रूसी राष्ट्रपति ने सांसदों के साथ वीडियो-कांफ्रेंस के दौरान कहा कि हमने एक देश के रूप में एक साथ यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
रूसी सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी डिक्री की एक प्रति के अनुसार, संशोधन शनिवार को लागू होंगे। इसके तहत 2024 में मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुतिन दो और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन, इसके साथ ही संशोधनों के जरिये समलैंगिक विवाहों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ईश्वर में विश्वास को मुख्य मूल्य बताया गया है और अंतरराष्ट्रीय नियमों पर रूसी कानून की प्रधानता पर जोर दिया गया है। पुतिन ने जनवरी में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा और भाषा को कार्यालय के लिए पात्रता बनाने पर जोर दिया था।
77.9 फीसद मत संविधान के समर्थन में पड़े थे
वहीं, इसके पहले रूस की जनता ने संवैधानिक परिवर्तनों के लिए भारी मतदान करके 2036 तक व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में रहने का द्वार खोल दिया था। इससे वे दो बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं। 99.9% मतपत्रों की गिनती के बाद गुरुवार को प्रकाशित आधिकारिक परिणाम घोषित किए गए। रूस की सत्ता में पछले दो दशकों से अधिक समय से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहने वाले पुतिन का यह कार्यकाल 2024 में खत्म होगा। 67 वर्षीय पुतिन 83 वर्ष की आयु तक शासन कर सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि 77.9% मत संविधान संशोधन के समर्थन में पड़े।