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देशद्रोह मामले में मुकदमें की सुनवाई के लिए मुशर्रफ के लिए वतन लौटना ही बेहतर: पाक हाई कोर्ट

सुनवाई से बचने के लिए वह बीमारी का बहाना बनाकर 2016 में दुबई भाग गए थे। कोर्ट ने कई बार उन्हें पेश होने का आदेश दिया, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 06:02 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 06:02 PM (IST)
देशद्रोह मामले में मुकदमें की सुनवाई के लिए मुशर्रफ के लिए वतन लौटना ही बेहतर: पाक हाई कोर्ट
देशद्रोह मामले में मुकदमें की सुनवाई के लिए मुशर्रफ के लिए वतन लौटना ही बेहतर: पाक हाई कोर्ट

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि परवेज मुशर्रफ के लिए यही बेहतर होगा कि वह देशद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए वतन लौट आएं। दो सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति के वकील सलमान सफदर को अगली सुनवाई पर मुशर्रफ का यात्रा कार्यक्रम अदालत में जमा करने का आदेश दिया है।

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अदालत ने कहा कि स्वदेश लौटने पर मुशर्रफ को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। वर्ष 2014 में तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। उन पर वर्ष 2007 में देश पर आपातकाल थोपने और वरिष्ठ जजों को नजरबंद करने समेत 100 जजों को उनके पदों से हटाने का आरोप है।

इस मामले की सुनवाई से बचने के लिए वह बीमारी का बहाना बनाकर 2016 में दुबई भाग गए थे। कोर्ट ने कई बार उन्हें पेश होने का आदेश दिया, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इससे नाराज मुख्य न्यायाधीश ने पिछले महीने सख्त टिप्पणी की थी कि या तो साहसी कमांडो की तरफ मुशर्रफ कोर्ट में पेश हों, अन्यथा उन्हें जबरन पाकिस्तान लाया जाएगा।


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