तामील नहीं हो रहा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट
इलाज के लिए लंदन गए आरोपी पूर्व पीएम नहीं लौटे पाकिस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट को उन्हें तामील कराने में सफल नहीं हुआ है। ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया।
इस्लामाबाद, एजेंसी। ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट को उन्हें तामील कराने में सफल नहीं हुआ है। शरीफ के न मिलने पर उनका कर्मचारी वारंट लेने के लिए राजी हो गया, लेकिन बाद में वह भी मुकर गया। पाकिस्तान में एक मामले में सजा पाए और कई मामलों में आरोपित शरीफ इलाज के लिए लंदन गए थे, लेकिन वहां से नहीं लौटे।
हाई कोर्ट ने उनके इस कृत्य को व्यवस्था के साथ छल करार देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में प्रथम सचिव दिलदार अली अबरो ने हाई कोर्ट में लिखित जवाब में बताया है कि लंदन के पार्क लेन स्थित नवाज शरीफ के आवास में मौजूद वकार अहमद से उनकी टेलीफोन पर बात हुई थी। नवाज शरीफ के बेटे का सचिव वकार अहमद पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी वारंट को लेने के लिए तैयार था। लेकिन वारंट लेकर उच्चायोग कर्मी पार्क लेन पहुंचता, उससे पहले ही वकार अहमद ने फोन कर वारंट लेने से इन्कार कर दिया।
यह वाकया 23 सितंबर का है। एक अन्य घटनाक्रम के विषषय में पाकिस्तानी दूतावास के अताशे राव अब्दुल हन्नान ने कोर्ट को बताया है कि 17 सितंबर को वह पूर्व प्रधानमंत्री के पार्क लेन स्थित आवास पर गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात नवाज शरीफ के घरेलू कर्मचारी मुहम्मद याकूब से हुई थी। उसने भी शरीफ के लिए जारी वारंट को लेने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हन्नान को अपना बयान लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देने के लिए कहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस आमिर फारूक की पीठ कर रही है।