धमकी और उत्पीड़न को लेकर पाक के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो सिख महिलाएं पहुंची कोर्ट
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा रशीद 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेंगी। आरोपितों को सुनवाई के लिए समन जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो सिख महिलाओं ने सोशल मीडिया पर कथित धमकी और उत्पीड़न के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है।
पेशावर, प्रेट्र। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो सिख महिलाओं ने सोशल मीडिया पर कथित धमकी और उत्पीड़न के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है। पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 22ए के तहत दायर शिकायत में वादियों ने आरोप लगाया है कि पेशावर में क्रिश्चियन कालोनी शोबा चौक के शाह आलम मसीह और मनमीत कौर फर्जी खातों के जरिये सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी भरे संदेश भेज रहे हैं।
ईसाई धर्म से जुड़े आरोपित सिख महिलाओं को अज्ञात नंबरों से हमले की धमकी दे रहे हैं
शिकायत में महिलाओं ने कहा कि आरोपित उन्हें अज्ञात नंबरों से फोन भी कर रहे हैं और तेजाब हमले की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं ने दावा किया है कि आरोपित ईसाई धर्म से जुड़े हैं। उनकी शिकायत को संघीय जांच एजेंसी ने नजरअंदाज कर दिया।
सत्र अदालत ने पुलिस को दिया रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
दोनों महिलाएं पेशावर में गुलशन-ए-रहमान कालोनी की निवासी हैं। सत्र अदालत ने स्थानीय पुलिस को इस मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 26 अक्टूबर को करेंगी सुनवाई
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा रशीद 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेंगी। आरोपितों को सुनवाई के लिए समन जारी किया गया है।