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शरीफ के मामलों की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई

शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए जवाबदेही अदालत को 17 नवंबर तक का वक्त दिया है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 12 Oct 2018 06:59 PM (IST)Updated: Fri, 12 Oct 2018 07:03 PM (IST)
शरीफ के मामलों की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई
शरीफ के मामलों की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ जवाबदेही अदालत में चल रहे मुकदमों की धीमी रफ्तार पर नाखुशी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए जवाबदेही अदालत को 17 नवंबर तक का वक्त दिया है।

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शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ सितंबर 2017 में भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए गए थे। 28 जुलाई को अदालत द्वारा शरीफ को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए जवाबदेही अदालत को छह महीने का समय दे चुकी है। लेकिन जवाबदेही अदालत तय समय पर काम पूरा नहीं कर पाई और उसने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करके मामलों की सुनवाई का समय बढ़वाया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश जस्टिस मुहम्मद अरशद मलिक की अर्जी पर मामलों की सुनवाई का समय बढ़ाया। फिलहाल शरीफ से संबंधित एक मामले की सुनवाई पूरी हुई है जबकि दो अन्य मामले लंबित हैं।

जिस मामले में छह जुलाई को फैसला सुनाया गया है उसमें नवाज शरीफ को दस साल, उनके दामाद मुहम्मद सफदर को सात साल और बेटी मरियम को एक साल के कारावास की सजा मिली है। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर रखी है और वे जमानत पर जेल से बाहर हैं।


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