पाकिस्तान में 'प्रति परिवार दो बच्चे' की जरूरत, पाक सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
Two child policy in Pakistan, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की एक पीठ ने पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की।
By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 12:10 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 11:12 AM (IST)
इस्लामाबाद, प्रेट्र। Two child policy in Pakistan पाकिस्तान की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को 'टिकटिक करता टाइमबम' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धार्मिक विद्वानों, नागरिक संगठनों और सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देने की अपील की। इन उपायों में प्रति परिवार दो बच्चों का नियम भी शामिल है।
चीफ जस्टिस साकिब निसार के नेतृत्व वाली तीन सदस्यों की एक पीठ ने पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। सुप्रीम कोर्ट ने संस्थानों से देश में जनसंख्या नियंत्रण के कदमों का प्रचार के लिए कदम उठाने की अपील की।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पीठ ने तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को 'टिकटिक करता टाइमबम' बताया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'पूरे देश को जनसंख्या नियंत्रण के कदम के साथ खड़े होने की जरूरत है।'
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