अगली सुनवाई में मौजूद हों नवाज शरीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया सरेंडर का मौका
स्वस्थ होने के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने देश वापस लौटेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी।
इस्लामाबाद, आइएएनएस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court, IHC) ने मंगलवार को पूर्व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरेंडर करने और 10 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का मौका दिया है। जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी वाले कोर्ट के डिविजन बेंच द्वारा नवाज शरीफ उनकी बेटी मरियम व पति सफदर के खिलाफ एवेनफील्ड मामले में सुनवाई की जा रही थी। बेंच ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
डॉन के अनुसार, सुनवाई के दौरान जस्टिस फारूक ने कहा कि कोर्ट ने नवाज को भगोड़ा घोषित नहीं किया था और उन्हें सरेंडर करने का मौका दे रही थी। हमने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि नवाज के वकील ख्वाजा हरिश अहमद ने तर्क दिया कि ऐसा करके कोर्ट ने फैसला ले लिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को देश वापस लौटना होगा।
इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif) ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court, IHC) को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही देश वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लंदन में उनके इलाज में देरी हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज (PML-N) सुप्रीमो ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लिकेशन दायर किया। इसमें एवेनफिल्ड भ्रष्टाचार मामले में जारी सुनवाई में पेशी से छूट की मांग की। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, शरीफ ने कोर्ट से मामले की सुनवाई टालने की या फिर यह सुनवाई उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में कराने की अपील की है। इन याचिकाओं पर मंगलवार को हाई कोर्ट विचार करेगा। अपने दो अलग-अलग आवेदनों में शरीफ ने अपने स्वास्थ्य व देश वापस लौटने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व प्रधानमंत्री सुनवाई में पेशी से फिलहाल छूट चाहते हैं।
9 अक्टूबर, 2019 को लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान में ही इलाज कराने को लेकर आठ सप्ताह की जमानत दी और 16 नवंबर को उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी।