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आतंकी हमलों की आशंका पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धारा 144 लागू, लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अधिकारियों ने धारा 144 लागू करते हुए पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने जमात-ए-इस्लामी की रविवार को होने वाली राजनीतिक सभा से एक दिन पहले यह प्रतिबंध लगाया। फाइल फोटो।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaPublished: Sun, 19 Mar 2023 11:36 PM (IST)Updated: Sun, 19 Mar 2023 11:36 PM (IST)
आतंकी हमलों की आशंका पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धारा 144 लागू, लोगों के जुटने पर प्रतिबंध
आतंकी हमलों की आशंका पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धारा 144 लागू। फाइल फोटो।

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अधिकारियों ने धारा 144 लागू करते हुए पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉन समाचारपत्र ने कहा कि आतंकियों द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर हमला करने की आशंका संबंधी रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारियों ने यह कदम उठाया है।

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पांच दिन के लिए लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

खैबर पख्तूनख्वा के सात डिवीजनों में से एक बानू डिवीजन है। इसमें तीन जिले बानू, लक्की मारवात और उत्तरी वजीरिस्तान शामिल हैं। लक्की मवात के उपायुक्त अब्दुल हादी और बानू के उपायुक्त मंजूर अफरीदी ने शनिवार को अपने-अपने जिलों में पांच दिन के लिए लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि 23 मार्च तक लगाए गए प्रतिबंध को जनहित में बढ़ाया जा सकता है।

राजनीतिक सभा करने पर भी प्रतिबंध

अधिकारियों ने जमात-ए-इस्लामी की रविवार को होने वाली राजनीतिक सभा से एक दिन पहले यह प्रतिबंध लगाया। जमात ने तहरीक-ए-हकूक कबैल के बैनर तले सभा करने की घोषणा की थी। जमात ने विभिन्न पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया था। मालूम हो कि जमात ने तहरीक-ए-हकूक काबेल के बैनर तले जनसभा करने का ऐलान किया था

प्रतिबंध के उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर उपद्रवियों के हमले की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने यह प्रतिबंध लगाया। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध 23 मार्च तक जारी रहेगा। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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