राहिल शरीफ, शुजा पाशा के विदेश में नौकरी करने पर उठे सवाल, इन्होंने तोड़ा पाक का कानून
पाकिस्तानी सेना के दो वरिष्ठ जनरलों को विदेश में नौकरी की इजाजत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तानी सेना के दो वरिष्ठ जनरलों को विदेश में नौकरी की इजाजत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि रिटायर होने के दो साल बाद तक विदेश में नौकरी करने पर रोक का कानून होने के बावजूद उसने जनरलों को इसकी इजाजत कैसे दे दी। पाकिस्तान में किसी सरकारी अधिकारी के रिटायर होने के दो साल बाद तक विदेश में नौकरी करने पर रोक है।
पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों की दोहरी नागरिकता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस साकिब निसार ने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ और आइएसआइ के पूर्व महानिदेशक शुजा पाशा को रिटायर होने के दो साल के भीतर विदेश में नौकरी मिली है। शुजा पाशा आइएसआइ प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके थे।
पाकिस्तानी सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 2016 में जनरल शरीफ मुस्लिम देशों के गठबंधन का प्रमुख बनकर सऊदी अरब चले गए थे। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, शुजा पाशा 2012 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने संयुक्त अरब अमीरात चले गए थे।