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पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का नाम एक्जिट कंट्रोल सूची से हटाने का आदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इमरान सरकार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का आदेश दिया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 05:21 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 05:21 PM (IST)
पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का नाम एक्जिट कंट्रोल सूची से हटाने का आदेश
पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का नाम एक्जिट कंट्रोल सूची से हटाने का आदेश

 इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इमरान सरकार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का आदेश दिया। पीपीपी के नेता और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद शाह का नाम भी सूची से हटाने को कहा गया है। इस सूची में शामिल लोगों के देश छोड़ने पर रोक होती है।

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डॉन अखबार के अनुसार, शीर्ष अदालत ने बिलावल और शाह से जुड़े 2015 के फर्जी बैंक खाता मामले की जांच में देरी को लेकर नाखुशी जताई। कोर्ट ने जांच का जिम्मा भ्रष्टाचार रोधी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को सौंपते हुए दो महीने में जांच पूरी करने को कहा है। पहले संयुक्त जांच टीम (जेआइटी) इसकी जांच कर रही थी। जेआइटी ने पिछले माह कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की थी।

इसमें कहा गया था कि साल 2013 से 2015 के बीच सैकड़ों फर्जी बैंक खातों के जरिये 22 हजार करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। रिपोर्ट में बिलावल और शाह के अलावा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरयाल तालपुर, समिट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हुसैन लवाई और ओमनी ग्रुप के अनवर माजिद के नामों का जिक्र किया गया था।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने पूछा कि ईसीएल में सिर्फ बिलावल का ही नाम क्यों डाला गया? जबकि जेआइटी ने 172 लोगों का नाम इस सूची में डालने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिंध के मुख्यमंत्री शाह का नाम भी ईसीएल में डालने पर नाखुशी जताई।


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