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मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लखवी की जमानत रद कराने कोर्ट पहुंची पाक जांच एजेंसी

एफआइए ने अपनी अपील में कहा है कि लखवी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत है। उसकी जमानत रद की जाए ताकि उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सके।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 04:53 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 04:53 PM (IST)
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लखवी की जमानत रद कराने कोर्ट पहुंची पाक जांच एजेंसी
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लखवी की जमानत रद कराने कोर्ट पहुंची पाक जांच एजेंसी

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी की जमानत रद कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है। लखवी साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी।

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एफआइए ने अपनी अपील में कहा है कि लखवी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत है। उसकी जमानत रद की जाए ताकि उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सके। इस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट की एक पीठ ने अधिकारियों को मुंबई आतंकी हमले का रिकार्ड दो हफ्ते में मुहैया कराने का आदेश दिया।

इस मामले का रिकार्ड आतंक रोधी अदालत के पास है। इसी अदालत में मुंबई हमले मामले में गिरफ्तार किए गए लश्कर के सात आतंकियों लखवी, अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आतंक रोधी अदालत ने दिसंबर, 2014 में लखवी को जमानत दे दी थी। तब से वह किसी अज्ञात जगह पर छुपकर रह रहा है।

2009 से चल रहा ट्रायल

पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत में मुंबई हमला मामले में साल 2009 से ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपित को दंडित नहीं किया जा सका है।


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