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दोहरी नागरिकता वाले अफसर नौकरी छोड़ें : पाक सुप्रीम कोर्ट

पाक सुप्रीम कोर्ट ने संघीय और प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया कि वे दोहरी नागरिकता वाले अधिकारियों के लिए नौकरी या दूसरी नागरिकता छोड़ने के लिए समय सीमा तय करें।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 08:22 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 08:22 PM (IST)
दोहरी नागरिकता वाले अफसर नौकरी छोड़ें : पाक सुप्रीम कोर्ट
दोहरी नागरिकता वाले अफसर नौकरी छोड़ें : पाक सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता वाले अफसरों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को संघीय और प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया कि वे दोहरी नागरिकता वाले अधिकारियों के लिए नौकरी या दूसरी नागरिकता छोड़ने के लिए समय सीमा तय करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोहरी नागरिकता वाले लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जाए।

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सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने इस साल जनवरी में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान संवेदनशील पदों पर बैठे दोहरी नागरिकता वाले वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले की गत 24 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

52 पेज के फैसले में चीफ जस्टिस ने संघीय और प्रांतीय सरकारों से कहा कि वे दोहरी नागरिकता वाले अधिकारियों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि कार्यकाल के दौरान दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले अधिकारियों से देश के हितों को खतरा हो सकता है। इसके पहले गत मार्च में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 213 अधिकारियों के पास दोहरी नागरिकता है।


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