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    Imran Khan: तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व PM दोषी करार, 3 साल की सजा; 5 वर्ष तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Sat, 05 Aug 2023 01:41 PM (IST)

    Imran Khan Toshakhana case पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाक ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना केस) के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान को दोषी ठहराया है। कोर्ट के आदेश के बाद इमरान के चुनाव लड़ने पर भी संकट आ गया है।

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    Imran Khan Toshakhana case इमरान खान होंगे गिरफ्तार।

    इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाक ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना केस) के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान को दोषी ठहराया है।

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    लाहौर से किए गए गिरफ्तार

    इमरान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है। इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

    कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में दोषसिद्धि से इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। नवंबर की शुरुआत से पहले आयोजित आम चुनावों में भी इमरान के भाग लेने की अब संभावना न के बराबर है और वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

    तोशाखाना मामला क्या है? 

    इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था। ये उपहार इमरान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। हालांकि, अगर कोई भी पीएम इनको अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है। 

    आरोप है कि इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदकर 5 करोड़ से ज्यादा में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी गड़ियां, पेन और कीमती अंगूठी भी शामिल थी।