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पाकिस्तान सरकार ब्रिटेन से कर रही नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण की मांग, लंदन में हो रहा है उनका इलाज

इमरान के सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया है कि इलाज कराने के लिए लंदन गए नवाज शरीफ की पाकिस्तान लौटने की मियाद पिछले साल दिसंबर में ही खत्म हो गई थी।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2020 10:23 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 08:11 AM (IST)
पाकिस्तान सरकार ब्रिटेन से कर रही नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण की मांग, लंदन में हो रहा है उनका इलाज
पाकिस्तान सरकार ब्रिटेन से कर रही नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण की मांग, लंदन में हो रहा है उनका इलाज

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा करार देते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया कि शरीफ चार हफ्ते की जमानत के बीतने के बावजूद ब्रिटेन से अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटेन से शरीफ का प्रत्यर्पण करने की मांग की है।

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ध्यान रहे कि नवाज शरीफ लंदन अपना इलाज कराने गए थे। जबकि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपने यहां जेल में नजरबंद कर रखा था। इमरान के सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया है कि इलाज कराने के लिए लंदन गए नवाज शरीफ की पाकिस्तान लौटने की मियाद पिछले साल दिसंबर में ही खत्म हो गई थी। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने शरीफ के पाकिस्तान प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की सरकार से अपील की है।

अकबर ने शनिवार को लाहौर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि नवाज शरीफ का लंदन की सड़कों पर घूमना पाकिस्तान सरकार और अदालत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कोई निजी फैसला नहीं है। हम केवल कानून का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार अब देश के जवाबदेही महकमे को आगे की कार्रवाई के लिए आगाह करने के साथ ही नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ पर भी कानूनी कार्रवाई करेगी जिन पर उन्हें इलाज के बाद समय से वापस लाने का जिम्मा सौंपा गया था।

न्यायाधीश हुए थे बर्खास्त

वहीं, दूसरी ओर पिछले महीने लाहौर हाई कोर्ट ने जवाबदेही कोर्ट के न्यायाधीश को एक विवादित वीडियो को लेकर बर्खास्त कर दिया था। वीडियो में न्यायाधीश ने स्वीकार किया था कि दबाव में आकर उन्होंने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई थी। मलिक ने दिसंबर 2018 में शरीफ को अल-अजीजिआ स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया था और 2.5 करोड़ डॉलर (लगभग 188 करोड़ भारतीय रुपये) का जुर्माना किया था।


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