Kulbhushan Jadhav Case: पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव का दूसरा काउंसलर एक्सेस दिया
Kulbhushan Jadhav Case कुलभूषण जाधव केस को लेकर भारत ने आज ही पाकिस्तान से ‘बिना शर्त’ काउंसलर एक्सेस का अनुरोध किया था।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान की जेल में फांसी की सजा काट रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आज दूसरा काउंसलर एक्सेस दे दिया गया है। यह जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कार्यालय द्वारा दी गई है। भारत ने पाकिस्तान से ‘बिना शर्त’ काउंसलर एक्सेस का अनुरोध किया था।
इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की पहल करने से इन्कार कर दिया है और अपनी दया याचिका पर ही फैसले को वरीयता दी है। इस पर भारत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है।
अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में वह सभी कानूनी विकल्पों का आकलन कर रहे हैं और सरकार सभी भारतीय नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले साल जुलाई में आइसीजे के फैसले ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी और पाकिस्तान से उसे काउंसलर एक्सेस देने को कहा गया था।
2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायल से काउंसलर एक्सेस की गई थी मांग
बता दें कि भारतीय रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने अप्रैल 2017 में कई आरोपों के तहत मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद भारत ने मई 2017 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर करके जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस की मांग की थी।
2016 में जाधव को किया गया था गिरफ्तार
कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का दावा है कि वह ईरान से देश में दाखिल हुए थे। जबकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जाधव जासूसी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जाधव का ईरान में चाबहार बंदरगाह से अपहरण किया था जहां वह अपना कारोबार कर रहे थे।