एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में पाक के पूर्व पीएम शरीफ को मिली राहत
Supreme ने एवनफील्ड मामले में ex PM Nawaz Sharif और उनके परिवार को राहत देते हुए जेल की सजा को रोकने के खिलाफ दाखिल भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की अपील को खारिज कर दिया।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों को राहत देते हुए जेल की सजा को रोकने के खिलाफ दाखिल भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की अपील को खारिज कर दिया। जवाबदेही अदालत ने जुलाई 2018 में शरीफ को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 वर्ष कैद और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के साथ सहयोग नहीं करने के मामले में एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (रि.) मोहम्मद सफदर की एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा निलंबित कर दी थी।
यह मामला भ्रष्टाचार के जरिये लंदन में चार लग्जरी फ्लैट खरीदने से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एनएबी जमानत रद्द करने का आधार नहीं बता पाया। तीन बार प्रधानमंत्री रहे 69 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार ने किसी भी तरह का गलत कार्य करने से इन्कार किया है।
अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा 24 दिसंबर को सात साल की सजा सुनाने के बाद शरीफ फिलहाल जेल में हैं। कोर्ट ने पनामा पेपर्स कांड के फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें बरी कर दिया था।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शरीफ परिवार को काफी राहत मिली है। जवाबदेही अदालत द्वारा शरीफ परिवार को दी गई जेल की सजा को पिछले वर्ष 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था।