विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

इमरान खान की बहनों को हिरासत में लेने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब 

Published: Thu, 22 Oct 2026 09:07 PM (IST)

लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तीन बहनों की लगातार हिरासत के मामले में दो सरकारी अधिकारियों को 28 अक्टूबर के लिए तलब किया है।

लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की बहनों की हिरासत पर तलब किया (फाइल फोटो)

लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की बहनों की हिरासत पर तलब किया (फाइल फोटो)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को दो सरकारी अधिकारियों को तलब किया है। यह मामला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन बहनों की हिरासत से जुड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर के लिए समन जारी किया है।

यह कदम तब उठाया गया, जब लाहौर की कोट लखपत जेल में अलीमा खान, नूरीन नियाजी और उजमा खान की लगातार हिरासत को चुनौती दी गई।तीनों बहनों को सितंबर से एक सार्वजनिक व्यवस्था कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। यह कानून अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाने की अनुमति देता है।

यह याचिका अलीमा खान के बेटे शहरज खान ने दायर की थी, जिसमें पंजाब मेंटेनेंस आफ पब्लिक आर्डर आर्डिनेंस, 1960 के तहत इमरान खान की तीन बहनों की हिरासत को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता के वकील राणा मुदस्सर उमर ने कोर्ट को बताया कि 20 अक्टूबर को 30 दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बावजूद, तीनों बहनें अब भी जेल में हैं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)