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पाकिस्तानी कोर्ट ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के प्रवक्ता को सुनाई 32 साल की सजा

मुंबई धमाकों के मास्टर माइंड और जमात-उद-दावा के आका हाफिज सईद के प्रवक्ता को पाकिस्तान के आतंक निरोधी कोर्ट ने 32 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा टेरर फंडिंग मामले में सुनाई है। संगठन जुड़े दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।

By TaniskEdited By: Published: Thu, 12 Nov 2020 09:52 AM (IST)Updated: Thu, 12 Nov 2020 09:52 AM (IST)
पाकिस्तानी कोर्ट ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के प्रवक्ता को सुनाई 32 साल की सजा
मुंबई बम धमाकों का मास्टर माइंड हाफिज सईद। (फाइल फोटो)

 लाहौर, पीटीआइ। मुंबई बम धमाकों के मास्टर माइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के प्रवक्ता को पाकिस्तान के आतंक निरोधी कोर्ट ने 32 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले प्रवक्ता का नाम याहा मुजाहिद है। यह सजा टेरर फंडिंग मामले में हुई है। कोर्ट ने इस मामले में जमात-उद-दावा से जुड़े दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। इसमें हाफिज का भतीजा प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल है। इसे एक साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले से हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है।

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एटीसी जज एजाज अहमद बुत्तार ने दो एफआइआर में जेयूडी के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को 32 साल कैद की सजा सुनाई। प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रो हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद के बहनोई) को दो मामलों में 16 और एक साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि जेयूडी से जुड़े दो और लोगों  अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद और लुकमान शाह  के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण मामले में आरोप तय हुए हैं।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को 16 नवंबर को अपने गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया। संदिग्धों को अदालत में उच्च सुरक्षा में पेश किया गया और मीडिया को मामले की कार्यवाही के दौरान अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

पिछले हफ्ते, एटीसी लाहौर ने पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) द्वारा दर्ज किए गए आतंक के वित्तपोषण के दो और मामलों में जेयूडी के हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, जफर इकबाल और मुहम्मद अशरफ को दोषी ठहराया। दोनों को आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 16 साल की सामूहिक कारावास की सजा दी गई है। मक्की को 1,70,000 रुपये के जुर्माने के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।


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